Mukhyamantri kanya vivah yojana : निकाह भी और सामान भी | महिलाओं को मिलेगी ₹55,000 की सहायता | आवेदन कहां जमा करें | आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें | Important documents
Mukhyamantri kanya vivah yojana
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मध्य प्रदेश शासन के एक प्रमुख सामाजिक योजना है. इस वर्ष 2006 में शुरू किया गया था. यह योजना सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग (department of social justice and disable welfare) के अंतर्गत संचालित होती है और इसे दीनदयाल अंत्योदय मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है. इस योजना का उद्देश्य समाज के निधन निराश्रित विधवा और परित्यक्ता महिलाओं (मतलब विवाहित होकर पति द्वारा त्यागी गई महिला) की शादी में सहायता प्रदान करना है.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवारों के विवाह योग्य विधवा या परित्यक्ता महिला को विवाह या निकाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके. योजना की शुरुआत आम लोगों की भावनाओं और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए की गई थी ताकि कमजोर वर्गों की बेटियों के शादी गरिमा और सम्मान के साथ हो सके.
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Mukhyamantri kanya vivah yojana Eligibility
- कन्या या उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए.
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है.
Benefits
इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाली कन्या को उन ₹49,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके अकाउंट में या चेक के माध्यम से प्रदान की जाती है. यह राशि उनकी गृहस्थी की शुरुआत के लिए दी जाती है ताकि उसे आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद मिल सके, इसके अंतर्गत जो भी, संस्था, पंचायत या नगरीय निकाय सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम को आयोजित करता है उसे आयोजित करने के लिए ₹6,000 की आर्थिक राशि दी जाती है इस तरह एक विवाह पर ₹55,000 की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है.
Application Process
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होता है. आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी को सही और स्पष्ट रूप से भरना आवश्यक है तथा मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ देना होता है.
हालांकि यह प्रक्रिया मुख्यतः ऑफलाइन माध्यम से की जाती है इसीलिए आवेदक को आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय से प्राप्त करना होता है.
आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें
ग्रामीण क्षेत्र में | ग्राम पंचायत कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय से |
शहरी क्षेत्र में | नगर निगम नगर पालिका या नगर परिसरा परिषद कार्यालय से |
आवेदन कहां जमा करें
ग्रामीण क्षेत्र | यदि आवेदक गांव में निवास करता है तो आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर इसे ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है |
शहरी क्षेत्र | यदि आवेदक शहर में निवास करता है तो आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों को अपने क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय में जमा करना होता है. |
आवेदन पत्र जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है और योजना के अंतर्गत उसे सहायता राशि उसके बैंक में प्रदान की जाती है.
Important documents
- आधार कार्ड (लड़की, लड़का, अभिभावक)
- निवास प्रमाण पत्र
- मूल निवासी
- उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र,स्कूल सर्टिफिकेट)
- जाति प्रमाण पत्र,
- आय प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विवाह प्रमाण (आमंत्रण पत्र या सामूहिक विवाह का प्रमाण)
- बैंक पासबुक की कॉपी (लड़की के नाम से)
- दहेज न लेने का शपथ पत्र
- विधवा, परीक्षाक्त प्रमाण पत्र
Important Links
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjustice.mp.gov.in/ |
नजदीकी जन पंचायत, नगर निगम कार्यालय की जानकारी | https://www.mponline.gov.in/portal/ |
Conclusion
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सिर्फ पैसे देने वाली योजना नहीं है बल्कि यह समाज में बेटियों को सम्मान और सुरक्षा देने की एक अच्छी कोशिश है. यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मदद देती है ताकि वह अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर सके.
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