Property Registry Tips: आप सभी के जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी घर, दुकान, प्लॉट या जमीन इत्यादि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कानूनी रूप से उसे ही मालिक माना जाता हैं जब आपके नाम पर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो जाती है।
इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें सबसे बड़ा और जरूरी काम उसकी रजिस्ट्री कराने का होता है. लेकिन जब जमीन की रजिस्ट्री करवाने के प्रोसेस में उनका कम से कम 5 से 7 फीसदी से अधिक पैसा खर्च हो जाता है. इसी कारण से लोग हमेशा रजिस्ट्री पर अपना पैसे बचाने के कोशिश करते रहते हैं।
Property Registry Tips
यदि मान लीजिए आप 50 लाख रुपये की कोई सा भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको उसकी रजिस्ट्री में 2.5 लाख से 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन बहुत ऐसे भी तरीके हैं जिसके मदत से आप रजिस्ट्री पर अपना काफी अधिक पैसे बचा सकते हैं. यहां हम आपको इन्हीं तरीकों के बारे में पूरे विस्तार रूप से बताने वाले हैं।
स्टाम्प ड्यूटी पर होने वाले खर्च बचाएं
बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू काफी कम होती है जबकि सर्किल रेट काफी अधिक होता है. ऐसे में रजिस्ट्री के समय आपको स्टाम्प शुल्क भी काफी ज्यादा देना पढता हैं . लेकिन मार्केट वैल्यू पर स्टाम्प शुल्क कम देना होगा. ऐसे में आप रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार से अपील कर स्टाम्प ड्यूटी पर होने वाले खर्च को आप काफी आसानी से बचा सकते हैं. स्टेट स्टाम्प एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर मार्केट वैल्यू पर स्टाम्प शुल्क वसूलने के लिए रजिस्ट्रार से अपील की जाती है तो बिक्री विलेख पंजीकरण होने तक लंबित रहेगा. इसके साथ ही आप स्टाम्प ड्यूटी का काफी अधिक पैसा बचा सकते हैं।
महिला के नाम पर खरीदार उठा सकते हैं छूट
इसके साथ ही अगर कोई महिला एकल खरीद में संपत्ति की खरीद में शामिल है तो कई राज्यों में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में काफी ज्यादा छूट देखने को मिल जाता है. इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. यदि हम दिल्ली सरकार की बात करें तो अगर कोई जमीन किसी पुरुष के नाम पर दर्ज है तो उस पर 6 फीसदी और महिला के नाम पर 4 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है. इससे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पर होने वाले खर्च पर एक साल में 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं।
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